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जनरेटर-पटाखे, ध्वनि प्रदूषण के मामले पर सख्त हुआ DPCC, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण हर साल मुद्दा बना रहता है जिसे लेकर अब दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी  सख्त हो गया है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में जुर्माने की राशि में संशोधन किया है। कमेटी के ऐलान में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम (जरिए) पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रदूषण फैलाने वाला संयंत्र किया जाएगा जब्त

जुर्माने में संशोधन के अलावा जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसके तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जाएगा। नए नियम की माने तो अगर कोई भी व्यक्ति तय समय के बाद पटाखा जलाता है तो उसपर लगने वाले जुर्माने में भी बदलाव किया गया है। रिहायशी और कमर्शियल इलाके में ये राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए तक रखी गई है।

इसके अलावा रैली, शादी समारोह और धार्मिक उत्सव में पटाखों से जुड़े नियम का उल्लंघन किया जाता है तो रिहायशी और कमर्शियल इलाके में आयोजक पर ये जुर्माना 10 हजार का होगा। साइलेंट जोन में इसके लिए 20 हजार तक वसूले जाएंगे। हालांकि अगर उसी क्षेत्र में दोबारा नियमों को तोड़ा जाता है तब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40 हजार कर दी जाएगी।

दो बार से ज्यादा करने पर एक लाख का जुर्माना

दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी द्वारा संशोधित इन नियमों का अगर किसी के द्वारा दो बार से ज्यादा उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माने की राशि एक लाख हो जाएगी। इसके साथ ही उस स्थान को सील कर दिया जाएगा। डीपीसीसी की तरफ से संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे इसे सख्ती से लागू कराएं और हर महीने एक्शन रिपोर्ट दें।

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