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दिल्ली में लग सकता है संपूर्ण कर्फ्यू, संक्रमण दर 5 फीसद के पार, झेलनी पड़ सकती हैं ये पाबंदियां

नई दिल्ली। पाबंदियों की गिरफ्त में आई इस जिंदगी को आजादी की नौका के सहारे सुकून के कुछ लम्हें बिताने के मौके मिले ही थे कि कंबख्त ओमीक्रॉन ने अपनी आमद से एक मर्तबा फिर पूरी कायनात को खौफजदा कर दिया। कर दिया खौफजदा उन चेहरों को जो राहत की बयार के सहारे मुस्कुराना सीख ही रहे थे। कर दिया खौफजदा उन चेहरे को, जिन्होंने अभी खिलखिलाना सीखा ही था। कर दिया उन चेहरे को खौफजदा जिन्होंने मुस्कुराना सीखा ही था। अब एक मर्तबा फिर से लोगों की आमद से गुलजार गलियां वीरानगी के साए में लिपटती दिख रही है। एहतियात के नाम पर शुरू हुई इन पाबंदियों का सिलसिला कुछ लंबा चल सकता है। जी हां…राजधानी दिल्ली में कोरोना की दहशत इस बात को बयां करने के लिए काफी है।

फिलहाल तो दिल्ली येली अलर्ट तक ही सीमित है, लेकिन संक्रमण दर के 5 फीसद के पार जाने के बाद अब अब पाबंदियों का रंग कुछ गहरा हो सकता है। येलो अलर्ट के बाद अब रेड अलर्ट का सामना भी दिल्लीवासियों को करना पड़ सकता है। बता दें कि बीते रविवार को दिल्ली 4 हजार से भी अधिक मामले सांमने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। ऐसे में कोरोना की दहशत पर विराम लगाने की दिशा में दिल्ली सरकार कुछ और पाबंदियां बढ़ा सकती है। आइए, आगे इस रिपोर्ट में हम आपको उन पाबंदियों से रूबरू कराए चलते हैं, जिनका सामना दिल्लीवासियों को रेल अलर्ट के दौरान करना पड़ सकता है।

रेड अलर्ट में दिल्ली में लगेंगी क्या पाबंदियां?

  1. पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि वीएंड पर भी रहेगा।
  2. स्कूल, शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे. पढ़ाई ऑनलाइन होगी।
  3. दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि गैर-जरूरी सामान बेच रहे होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा।
  4. स्वीमिंग पूल और सभी स्टेडियमों को बंद कर दिया जाएगा. बस वही खिलाड़ी स्टेडियम जा सकेंगे जो किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।
  5. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को उनमें जाने की इजाजत नहीं होगी।
  6. शादियों की इजाजत होगी. लेकिन उसमें सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी।
  7. सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा।
  8. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंकट हॉल, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  9. रेस्तरां भी बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे काउंटर्स की सुविधा होगी। बार बंद रहेंगे। होटल इस शर्त के साथ खुलेंगे कि वहां के बैंकट बंद रहे।
  10. अंतरराज्यीयबसों को सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के पास चलने की छूट होगी। लेकिन इसमें भी सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े होंगे।
  11. सामान के इधर से उधर जाने पर रोक नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की विशेष इजाजत या ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

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