October 10, 2025

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बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमले की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकार की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हुए हमले की जांच एनआईए से कराने की मांग वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता के वकील सयान चट्टोपाध्याय ने अदालत से अनुरोध किया है कि खगेन मुर्मू अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से आते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश भी दिया जाए। फिलहाल इस मामले में सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सांसद खगेन मुर्मू इस हमले में बुरी तरह चोटिल हो गए थे जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है।

बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसकी एनआईए जांच की मांग की है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू ने भी एनआईए जांच की मांग उठाई थी। बीजेपी इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी के पार्टी विधायक शंकर घोष नागराकाटा में आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने गए थे तभी उनके ऊपर हमला हो गया था। इस घटना के अगले ही दिन कुमारग्राम से बीजेपी विधायक मनोज कुमार ओरांव पर भी अटैक हो गया था। ओरांव अलीपुरद्वार में बाढ़ राहत सामग्री वितरित करने गए थे।

इन दोनों घटनाओं के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने प्रदेश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि यह सिर्फ बीजेपी नेताओं पर हमला नहीं है। एक आदिवासी सांसद पर हमला किया जाना यह दर्शाता है कि इस लोकतांत्रिक राज्य में सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल में हालात अच्छे नहीं हैं। बंगाल को बदलने की जरूरत है।

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