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सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस, भारतीय नागरिकता और वोटर लिस्ट से जुड़ा है मामला, अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के संबंध में सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारत की नागरिकता हासिल की थी जबकि 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम था। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।

इससे पहले सोनिया गांधी के खिलाफ दायर उस याचिका को अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दिया था जिममें उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष न्यायाधीश की अदालत में रिवीजन पिटीशन दायर की। याचिका में कहा गया है कि बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना यह दर्शाता है कि इसके लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने के दो साल बाद यानी 1982 में चुनाव आयोग ने सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से फिर से हटा दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा था कि 1982 में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से दो नाम हटाए थे जिनमें एक नाम संजय गांधी का था क्योंकि 1981 में उनका निधन हो गया था। जबकि दूसरा सोनिया गांधी का था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को संभवत: यह बात पता चली कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत दिए गए थे और शायद इसीलिए सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से यह दर्खास्त की गई थी कि वो दिल्ली पुलिस को निर्देश दे कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच की जाए और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।

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