September 27, 2026

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सीईसी को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की बैठक, ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी रहे मौजूद

नई दिल्ली। विपक्ष दलों के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध के बीच आज दिल्ली में चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे। इस बैठक में SIR से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है। बैठक में यह तय हुआ है कि SIR के दौरान, जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और फिर ERO के फैसले के लिए उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। ऐसे लोगों को सुनवाई के लिए ERO/AERO ऑफिस बुलाने की जरूरत नहीं है।

आयोग के अनुसार, अगर किसी खास मामले में ERO के द्वारा सुनवाई सुनिश्चित की जाती है तो वह ऑनलाइन होगी। वोटर अपने परिवार के किसी भी बालिग सदस्य को अपनी जगह सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। जिला चुनाव अधिकारी (DEO) नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों, बेघर लोगों आदि के लिए हेल्प डेस्क बनाएंगे या स्पेशल कैंप लगाएंगे।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने और निपटारे की समय सीमा बढ़ाई गई

CEO दिल्ली से मिले अनुरोध को देखते हुए कमीशन ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2026 कर दी गई है। इसी तरह महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 12 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। नोटिस और दावों व आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 10 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ERO के पास करें आवेदन

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का काम पहले ही पूरा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम SIR के दौरान या उसके बाद छूट गया हो, और कोई भी व्यक्ति (जिसमें युवा या पहली बार वोट देने वाले भी शामिल हैं), अपडेट प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकता है।

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