May 18, 2026

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बाहुबली मुख्तार अंसारी को जोर का झटका, फर्जी एंबुलेंस मामले में फिर से विचार की अर्जी खारिज

बांदा। यूपी की बांदा जेल में कैद बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में अपर जिला जज अनिल कुमार शुक्ला ने मुख्तार अंसारी और 7 आरोपियों की फिर से विचार की अर्जी प्रारंभिक सुनवाई के समय ही खारिज कर दी। फर्जी एंबुलेंस और गैंगस्टर मामले में एसीजेएम कोर्ट से तय आरोपों के विरोध में मुख्तार सहित 8 आरोपियों ने में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। मुख्तार अंसारी और उसके 12 साथियों पर बाराबंकी की दो अदालतों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस रजिस्टर्ड कराने और गैंगस्टर के मामले में सुनवाई चल रही है।

दोनों ही मामलों में बीती 22 जून को हुई पेशी में चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल शुरू हो चुका है। 29 जून को गैंगस्टर और 4 जुलाई को एंबुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी और बाकी आरोपियों ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता। मुख्तार अंसारी समेत बाकी आरोपियों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉ. अलका राय के नाम से 56 रफी नगर के फर्जी पते पर एंबुलेंस नंबर यूपी 41 ए टी 7171 बाराबंकी एआरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड कराने का आरोप है।

इसी एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए जेल से अदालत तक जाने में इस्तेमाल करता था। सरकारी वकील राजेश पांडे और आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि अपर सीजेएम विपिन यादव ने बीते 28 फरवरी 2023 को इसी को लेकर मुख्तार अंसारी समेत बाकी आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ मुख्तार अंसारी समेत बाकी आरोपियों ने रिवीजन याचिका सेशन कोर्ट में दायर की थी। जिसे प्रारंभिक सुनवाई के बाद ही अपर जिला जज अनिल शुक्ला ने खारिज कर दी। मुख्तार के वकील अब इस मामले में हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

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