SC से केजरीवाल सरकार को झटका, नरेश कुमार ही रहेंगे दिल्ली के मुख्य सचिव
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है और केंद्र सरकार को जीत मिली है। दरअसल मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार के मामले में जिसका केजरीवाल सरकार ने विरोध किया था और केंद्र ने 6 महीने बढ़ाने का पक्ष लिया था। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार की 6 माह का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी को हरी झंडी दे दी है। यानी दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। साथ ही कहा नरेश कुमार को सेवा विस्तार दिए जाने का फैसला कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। बता दें कि गुरुवार 30 नवंबर को नरेश कुमार रिटायर हो रहे थे। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। जिसके बाद अब वो अगले 6 महीने के लिए मुख्य सचिव रहेंगे।
कोर्ट ने दलील दी कि नए अध्यादेश के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार सिर्फ और सिरफ केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर किसी तरह से रोक नहीं लगाई। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, राजधानी में बीते 30 सालों में किसी भी मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं बढ़ा है।
जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा, पिछले 10 सालों में ऐसे कई राज्यों में 57 मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मुख्य सचिव का कार्यकाल को बढ़ाया गया है।
