हाई कोर्ट से द सीजर फैमिली यूनिसेक्स सैलून की मालकिन को बड़ी राहत

मेरठ। स्पा सेंटर की मालकिन आयशा खान को सशर्त मिली अग्रिम जमानत। बता दें कि पिछले दिनों मेरठ पुलिस ने इस स्पा सेंटर पर छापा मार कर बड़े पैमाने पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने इस संबंध में स्पा सेंटर की मालकिन मैनेजर व अन्य के विरुद्ध धारा 3/4/5/7 एवं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 स के तहत मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस मामले में प्रयागराज उच्च न्यायालय ने स्पा सेंटर की मालकिन आयशा खान को अग्रिम जमानत दे दी है।
इस मामले में आरोपी आयशा खान के वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल पांडे ने स्पा सेंटर की मालकिन को निर्दोष बताते हुए उसे किसी गुप्त उद्देश्य के कारण इस मामले में पुलिस द्वारा झूठा फसाने फसाने की दलील देते हुए, उनको जमानत देने एवं इस मामले में दर्ज रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग उच्च न्यायालय से की गई। अधिवक्ता का कहना था कि स्पा सेंटर की मालकिन निर्दोष है और उसे गुप्त उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फसाया गया है। क्योंकि वह द सीजर फैमिली यनूसेक्स सैलून के नाम से स्पा सेंटर की मालिक है।
आयशा के अधिवक्ता ने दलील दी की इस मामले में सह आरोपी अहाना खान स्पा सेंटर की मैनेजर थी। जो स्पा सेंटर की देखरेख करती थी मालकिन को स्पा सेंटर में चल रही गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। स्पा सेंटर की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मैनेजर पर थी। और वही उसको चलती थी। स्पा सेंटर की मालकिन होने के नाते पुलिस ने उन्हें इस मामले में झूठा फसाया है। अधिवक्ता का कहना यह भी कहना था कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट कायम रखने योग्य नहीं है।
इस रिपोर्ट में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 15 के प्रवधान का ठीक से अनुपालन नहीं किया गया है। आरोपी के वकील ने कहा कि उसका बेटा चिकित्सीय रूप से आयोग है। और उसे उचित देखभाल की आवश्यकता है। पुलिस द्वारा अभी तक कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। केवल जांच चल रही है। स्पा सेंटर की मालकिन का कोई अपराधी इतिहास भी नहीं है।
यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी नहीं करेगी और जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। पुलिस द्वारा आरोपी बनाने के कारण स्पा मालकिन को पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करने की निश्चित आशंका है। उच्च न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की दलीलों को सुनते हुए आयशा खान को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी गई। न्यायालय न्यायालय ने आयशा खान जांच पूर्ण रूप से सहयोग करने के आदेश भी दिए हैं।