टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी विदेश में करा सकेंगे आंखों का इलाज, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनको आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने बनर्जी को सितंबर में तीन हफ्ते तक के लिए विदेश में रहने की इजाजत दी है। अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार है कि वो अपना इलाज कहां कराना चाहता है। कोर्ट ने टीएमसी सांसद को उनकी यात्रा का पूरा प्लान, फ्लाइट की डिटेल, विदेश में वो कहां ठहरेंगे और किस अस्पताल में कौन से डॉक्टर उनका इलाज करेंगे, इसकी पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को टीएमसी सांसद को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी की आंखों की स्थिति की जांच एसएसकेएम अस्पताल के तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति से कराने का सुझाव दिया था ताकि यह पता चल सके कि क्या बनर्जी का इलाज भारत में संभव नहीं है। हालांकि बनर्जी के वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि वो भारत में ऐसी जांच कराने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि भारत मेडिकल साइंस में खूब तरक्की कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी भारत में ही अपना इलाज कराते हैं।
इसके बाद टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने समेत कई अन्य आरोपों में टीएमसी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे में उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने समेत कुछ अन्य शर्तों के साथ उनको अंतरिम जमानत तो दी थी।
