August 14, 2026

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राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस खारिज, वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आपराधिक मानहानि केस का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और निचली अदालत के समन के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सैंक्शन का कोई जिक्र नहीं है इसलिए आपराधिक शिकायत और मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज किया जाता है।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वकील नृपेंद्र पांडे की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 17 नवंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वीर सावरकर का अपमान किया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। लखनऊ की अदालत ने आईपीसी 153(A) और 505 के तहत राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही का विरोध करते हुए समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी मगर वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इससे पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था वीर सावरकर जैसे लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई और आपका उनके प्रति इस प्रकार का बर्ताव है। कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी थी कि अगर अगर भविष्य में उन्होंने फिर इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो अदालत स्वत: संज्ञान ले सकती है जिसके बाद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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