October 2, 2026

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सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी गुट को झटका, टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों संबंधी याचिका खारिज की

नई दिल्ली। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के गुट ने टीएमसी के बैंक खातों पर से फ्रीज हटाने की गुजारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने ममता गुट की इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल से इनकार कर दिया, जिसमें टीएमसी के चार बैंक खाते में डेबिट पर फ्रीज हटाने को ठुकरा दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस वराले की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने टीएमसी का चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है। साथ ही ये बड़ा सवाल भी है कि बैंक खातों में जो फंड है, उसका असली हकदार कौन है। इसलिए अदालत इस मामले की गहराई में नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कदम उठाने के पक्ष में भी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुरोध करती है कि वो इस मामले की सुनवाई तेजी से करे।

टीएमसी के चार बैंक खातों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। ममता बनर्जी गुट का तर्क था कि इन बैंक खातों को फ्रीज करने से संबंधित एफआईआर में प्रक्रियागत कमियां हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2026 को अपने आदेश में इन चार बैंक खातों से रकम के लेन-देन की मंजूरी देने से मना कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि बैंक खाते से लेन-देन की मंजूरी देने पर उसका वो पिछला आदेश कमजोर होगा, जिसमें पार्टी को रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए रकम निकालने की छूट दी गई थी। फ्रीज किए जाते वक्त टीएमसी के इन बैंक खातों में करीब 804 करोड़ रुपए हैं। वहीं, ईडी ने भी टीएमसी के तीन बैंक खाते में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। ईडी का आरोप है कि कोलकाता के केयरवेल एविएशन के जरिए टीएमसी ने पार्टी फंड के 160 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है।

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