May 31, 2026

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लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को मिली बेल, ये शर्तें माननी होंगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम बेल दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने ये बेल दी है। बेल देने के लिए आशीष मिश्रा पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। आशीष मिश्रा बेल के दौरान यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकेगा। साथ ही उसे अपनी लोकेशन की जानकारी कोर्ट को देनी होगी। गवाहों को प्रभावित करने या केस की सुनवाई में अड़ंगा लगाने पर भी बेल रद्द हो जाएगी। आशीष मिश्रा पर किसान आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ थार जीप से किसानों को कुचलकर मारने का आरोप लगा था। आशीष ने हालांकि कहा था कि वो मौके पर मौजूद नहीं था।

आशीष के पिता अजय मिश्रा टेनी ने भी अपने बेटे को बेकसूर बताया था। इस मामले में यूपी की योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की जांच के बाद ही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। आशीष की गिरफ्तारी के बाद कई बार जमानत की अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी थी। एक बार तो यूपी सरकार ने भी आशीष को बेल देने का विरोध किया था। पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा था कि इस मामले में ट्रायल कब शुरू होगा।

आशीष मिश्रा पर किसानों को थार जीप से कुचलकर मारने के आरोप के बाद उसके पिता अजय मिश्र टेनी पर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद छोड़ने का दबाव विपक्ष लगातार डाल रहा था। विपक्षी नेताओं ने टेनी से इस्तीफा न लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी सवाल उठाए थे। इस पर सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि टेनी के बेटे ने अगर अपराध किया है, तो बेटे के कर्म की सजा उसके पिता को आखिर कैसे दी जा सकती है। बहरहाल इस मामले में विपक्ष काफी दिनों तक हमलावर मोड में था। किसान नेता राकेश टिकैत भी विपक्ष के साथ मिलकर टेनी और मोदी पर निशाना साध रहे थे।

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