June 1, 2026

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हेट स्पीच मामले में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने ठहराया दोषी

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। सपा नेता ने यह हेट स्पीच 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। जिसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अब जाकर उन्हें दोषी करार दिया गया है। कुछ ही देर में उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि 2019 में ही पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी।

ध्यान दें कि आचार संहिता के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ शाहजहांबाद थाने में  प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें अब उन्हें दोषी करार दिया गया है। वहीं, दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी जल्द ही आजम के खिलाफ इस मामले में फैसला सुनाएंगे। हालांकि, यह कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब आजम खान किसी मामले में इस तरह से कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ा है, बल्कि इससे पहले भी उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में ना दोषी करार दिया गया था, बल्कि उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा भी सुनाई थी।

जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता स्वत: रद हो जाती है। बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में आजम को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रामपुर से रद्द कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर उपचुाव में बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की गई थी। वहीं सपा ने आजम खान की जगह इस सीट पर आसिम रजा को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अफसोस वो सपा के लिए जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रख पाए।

 

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