February 16, 2026

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वैवाहिक दुष्कर्म को आपराधिक कृत्य घोषित करने के लिए SC में होगी सुनवाई, तीन जजों की पीठ करेगी फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही वैवाहिक दुष्कर्म के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि संवैधानिक पीठों द्वारा कुछ सूचीबद्ध मामलों पर सुनवाई पूरी होने के बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से संबंधित मामलों को लेकर फैसला करेगी। प्रख्यात वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने मामले की प्रासंगिकता का उल्लेख किया, जो बाल यौन शोषण से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हमें वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।”

वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित मामलों की सुनवाई तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी, जबकि संविधान के तहत पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सूचीबद्ध मामलों को उनकी वर्तमान कार्यवाही के पूरा होने के बाद पहले संबोधित किया जाएगा। वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ मोटर वाहन अधिनियम और विभिन्न वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों से संबंधित याचिकाओं को संबोधित कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित याचिकाओं पर भी विचार-विमर्श कर रही है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर 22 मार्च को सुनवाई शुरू करने के बाद 9 मई के लिए सुनवाई तय की थी। भारत में वैवाहिक दुष्कर्म एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई न्याय और ऐसे जघन्य अपराधों से सुरक्षा की मांग करने वाले पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए फैसले का वैवाहिक बलात्कार के आसपास के कानूनी परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है और पीड़ितों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।

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