May 25, 2026

Hind foucs news

hindi new update

बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली कोर्ट से को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली : दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की की एक अदालत ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है. अदालत ने हिरासत में संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है. जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि, मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को घोटाले मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह हिरासत में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद में जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे संसद ले जाएं. संजय सिंह ने 5 फरवरी को शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं. संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ.

ईडी ने नहीं किया विरोध

हालांकि संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने अपनी संशोधित दलील में कहा कि अंतरिम जमानत की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिंह को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना है, इसके बजाय उन्हें केवल 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए संसद जाने की अनुमति दी जा सकती है. संजय सिंह की संशोधित प्रार्थना का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध नहीं किया.

अदालत ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति प्रदान कर दी. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस दौरान संजय सिंह को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. इस दौरान संजय सिंह हो मोबाइल फोन का उपयोग करने या किसी भी आरोपी, संदिग्ध, गवाह या मीडिया व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं को भी उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति दी.

26 फरवरी 2023 से जेल में सिसोदिया

कोर्ट ने 11 नवंबर, 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी. सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं, इस दौरान उनकी पांच जमानत आवेदन खारिज किए जा चुके हैं.

NEWS SOURCE : lalluram