चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार संबंधी दी हिदायत, सोशल मीडिया पोस्ट, AI जनरेटेड कंटेंट को लेकर भी दिया निर्देश
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही सात प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की और चुनाव प्रचार जिसमें सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री भी शामिल है, संबंधी कुछ हिदायत दी है। आयोग ने एआई के जरिए बनाए गए कंटेट को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा विरोधी दलों या उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों और पिछले रिकॉर्ड तथा कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। निजी जीवन से जुड़े पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए। साथ ही ऐसे आरोप जो सत्यापित न हों उनको लेकर भी विरोधियों की आलोचना से बचा जाए। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने पर जोर देते हुए राजनीतिक पार्टियों को एआई आधारित उपकरणों का दुरुपयोग करके डीप फेक वीडियो या कंटेट को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना फैलाने से बचने की सलाह दी है।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को निर्देश दिया है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या विज्ञापनों के रूप में एआई जनरेटेड डिजिटल रूप से संवर्धित कंटेट का प्रचार के लिए उपयोग किए जाने पर उसे स्पष्ट रूप से ‘एआई जेनरेटेड’, ‘डिजिटली एन्हैंस्ड’ या ‘सिंथेटिक कंटेंट’ जैसे लेबल के साथ प्रदर्शित करना होगा। आयोग ने कहा कि चुनावी माहौल को खराब न होने देने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोग ने एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।
