ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में उम्रकैद की सजा हुई थी
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। खबर के मुताबिक ताहिर हुसैन की अपील पर अगले कुछ हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या की गई थी।
अंकित शर्मा दफ्तर से घर लौट रहे थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में अंकित शर्मा को एक घर में घसीट लिया गया था। अंकित शर्मा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा वार किए गए थे। जिसके बाद अंकित शर्मा के शव को एक नाले में फेंक दिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को ताहिर हुसैन और चार को दोषी ठहराया था। जिसके बाद कोर्ट ने 31 जुलाई को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या को बेहद बर्बर और घिनौना बताया था। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ धार्मिक आधार पर अंकित शर्मा की हत्या की गई।
कोर्ट ने कहा था कि हत्या के बाद शव को गले में कपड़ा बांधकर जानवर की तरह घसीटा गया। उस वक्त अंकित शर्मा के जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर बचा था। ताहिर हुसैन और अन्य को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था कि जो लोग आज रहम की भीख मांग रहे, उन्होंने अपराध के दौरान जरा भी दया नहीं दिखाई। कोर्ट ने कहा था कि अंकित शर्मा की हत्या के वक्त ताहिर हुसैन एमसीडी पार्षद और लोकसेवक था। उसका कर्तव्य जनता की रक्षा करना था, लेकिन इसके उलट ताहिर हुसैन भीड़ की अगुवाई की और नफरत व साजिश का हिस्सा बना। कोर्ट ने कहा कि आईबी अफसर अंकित शर्मा निहत्थे थे। उनको उन्मादी भीड़ ने घेरकर लंबे समय तक जानलेवा हमला किया।
