June 1, 2026

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निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ मिली 1 माह की जमानत

नई दिल्ली। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। उन्हें एक माह की जमानत दी गई है। उन्हें यह जमानत मेडिकल के आधार पर दी गई है। दरअसल, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने पूजा सिंघल को अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए यह जमानत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरकर पूजा सिंघल को खनन विभाग का सचिव पद भी गंवाना पड़ा था। पूजा को गिरफ्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें कि पूजा सिंघल को अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले मं 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है।

उधर, कोर्ट में ईड की ओर पेश सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। हम इसका विरोध अंत करते रहेंगे। बता दें कि कोर्ट ने आईएस अधिकारी को जमानत देते वक्त स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस पूरे मामले की अगली सुनवाई आगामी 6 फरवरी निर्धारित की गई है। बता दें कि पूजा सिंघल पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। जिसकी जांच अभी जारी है। ध्यान रहे कि बीते दिनों जब पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था तो पूर्व सचिव ने मामले के संदर्भ में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की थी।

इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि पूछताछ में पूर्व सचिव सहयोग नहीं कर रही है। गौरतलब है कि जांच के दौरान ईडी ने छापेमारी में 36 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस पूरे मामले में झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस भूचाल के पीछे की वजह यह थी कि पूजा सिंघल सीएम हेमंत सोरेन की करीबी बताई जाती है, जिसे देखते हुए झामूमो को विपक्षी दलों के हमलों का भी सामना करना पड़ा था। बहरहाल, अब यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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