May 2, 2026

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17 साल बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ, माफिया अतीक अहमद को मिली उम्र कैद की सजा

नई दिल्ली। उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। प्रयागराज कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि उसके भाई अशरफ समेत 7 को निर्दोष करार दिया है। 17 साल के बाद उमेश पाल के परिवार वालों को इंसाफ मिला है। बता दें कि अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, अतीक के अलावा दिनेश पासी और सौलत हनीफ को उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। किडनैपिंग के बाद उसे टॉर्चर भी किया था। इसके बाद 2007 में उमेश पाल ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

अपडेट-

अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

उमेश हत्या प्रकरण में आरोपी अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की साज सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर 1 लाख  रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिजनों को दी जाएगी। बता दें का सजा का ऐलान होने के बात अतीक रोने लगा, जिस पर उसके वकील ने उसका हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त किया कि हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे।

बताया जा रहा है कि कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद वहीं पर फूट फूटकर रोने लगा। वहीं कोर्ट रूम के बाहर वकीलों ने ‘फांसी दो’ के नारे भी लगाए। इससे पहले भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंच गई है। आपको बता दें कि रविवार को यूपी एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से नैनी जेल लेकर आई। करीब 24 घंटे की यात्रा के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचा। साबरमती जेल से निकलते ही उसने अपनी जान का खतरा बताया था।

वहीं उमेश पाल की हत्या से आक्रोशित पाल समाज के वकीलों ने माफिया अतीक अहमद को जूता पहने के लिए कोर्ट के बाहर पहुंचे। वरुण नाम के एक वकील ने कहा कि अतीक अहमद को जूते की माला पहनना चाहता हूं। उसने आगे की ये जूता उमेश पाल और राजूपाल के परिवार का है।

अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट से अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने माफिया की सुरक्षा को लेकर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अतीक की जान को खतरा है और यूपी पुलिस से भी खतरा है। हालांकि अतीक के वकील ने ये याचिका पहले दाखिल की थी जब अतीक साबरमती जेल में बंद था।

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