May 2, 2026

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में सफूरा जरगर और शरजील इमाम समेत 9 लोगों पर तय किए आरोप, जज ने क्या कहा जानिए

नई दिल्ली। साल 2019 में दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मामले में आसिफ इकबाल तन्हा,स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट शरजील इमाम, सफूरा जरगर और अन्य 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। बता दें कि इससे पहले  निचली अदालत ने जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और सफूरा ज़रगर समेत 11 आरोपियों को आरोपमुक्त किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने निचली आदालत के फैसले को चुनौती देते हुए  हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला आया है।

जानिए जज ने क्या कहा….

हिंसा मामले पर फैसला जस्टिस स्वर्णकांता ने सुनाया। मामले सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शरजील समेत बाकी लोग भीड़ में सबसे आगे खड़े हैं और पुलिस के विरोध नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ को उकसाने का काम किया जा रहा है और पुलिस पर हमलावर होते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है लेकिन उसकी आड़ में देश की शांति भंग करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है।

दिल्ली पुलिस ने दायर की थी याचिका

दिल्ली कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए 9 लोगों को आरोप तय किए हैं। मामले में 11 लोग संलिप्त थे लेकिन 2 लोग मोहम्मद शोएब और  मोहम्मद अबुजर को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि बाकी 9 के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 9 लोगों पर आईपीसी की धारा 427,147,353,143,186 और 149 के तहत आरोप तय किए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में हिंसा को लेकर याचिका डाली थी। निचली अदालत ने कहा था कि पुलिस विरोध और बगावत में फर्क नहीं समझा।

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