डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया
वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के कोलाराडो कोर्ट से बड़ा झटका लगने की खबर है। खबर ये है कि कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। कोलाराडो की अदालत ने राज्य के सचिव को आदेश दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए बाहर किया जाए। कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि ट्रंप वोट भी नहीं डाल सकेंगे। ये मामला साल 2021 का है। जब 6 जनवरी को ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोला था। कोर्ट ने उस मामले में ट्रंप की भूमिका देखते हुए ये बड़ा फैसला किया और उनको चुनाव लड़ने और वोट देने के अयोग्य करार दे दिया।
इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिनको संविधान के तहत अयोग्य माना गया है। अमेरिका के संविधान में व्यवस्था है कि अगर कोई विद्रोह में शामिल होता है, तो उसे पद नहीं मिल सकता। फिलहाल कोर्ट का फैसला सिर्फ कोलाराडो राज्य के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर ही लागू होगा, लेकिन इसका नतीजा आम चुनाव में ट्रंप के लिए दिक्कत भी खड़ी कर सकता है।
ट्रंप के खिलाफ ये केस कोलोराडो के एक गुट ने दाखिल किया था। इसमें 2024 में ट्रंप को वोटिंग से रोकने की अपील की गई थी। केस दर्ज करने वालों ने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अमेरिकी संसद में दंगा भड़काने की कोशिश की। इसलिए उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ट्रंप का प्रचार करने वाले अब कह रहे हैं कि वो कोलाराडो कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे। ट्रंप के चुनाव अभियान के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोलोराडो कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। इसके खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया। ट्रंप के वकीलों ने भी कहा है कि संसद में जो भी हुआ था, वो विद्रोह जैसा नहीं था।
