केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद देशभर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, हिट एंड रन कानून के खिलाफ कर रहे थे आंदोलन
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रक ड्राइवरों ने हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के प्रावधान के खिलाफ हड़ताल की थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के सदस्यों के बीच लंबी बातचीत के बाद मंगलवार देर रात सरकार ने आश्वासन दिया। जिसके बाद अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने हड़ताल खत्म होने की जानकारी दी। सरकार की तरफ से इससे पहले गृह सचिव अजय भल्ला ने बयान जारी कर हड़ताल खत्म करने की अपील की थी।
अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल को तुरंत खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप हमारे ड्राइवर नहीं, बल्कि सैनिक हैं। मदन ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें। अमृत लाल मदन ने बताया कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि भारतीय न्याय संहिता को अभी लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने से पहले संगठन से धारा 106(2) पर चर्चा की जाएगी।
दरअसल, हाल ही में आईपीसी की जगह लेने वाला भारतीय न्याय संहिता संसद से पास हुआ है। इसमें हिट एंड रन संबंधी धारा 106(1) और 106(2) हैं। धारा 106(2) में ये प्रावधान है कि अगर किसी वाहन चालक से एक्सीडेंट होता है और उसमें व्यक्ति की मौत होती है, तो अगर ड्राइवर मौके से भाग गया तो उसे 10 साल की कैद और काफी जुर्माना देना होगा। अगर वो मौके से नहीं भागता है, तो सजा सिर्फ 5 साल की होगी। हालांकि ये धारा टू व्हीलर से लेकर हर तरह की गाड़ी के ड्राइवर पर लागू होती है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने इस धारा को अपने खिलाफ बताकर हड़ताल कर दी थी। पिछले चार दिन से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी थी। इससे हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ और मंगलवार को तो देश के 2000 पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो गया था। अब हड़ताल खत्म होने के बाद इनकी आपूर्ति भी सुचारू होने की पूरी उम्मीद है।
