April 16, 2026

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई नई गाइडलाइंस, जानिए रेलवे, बस, मेट्रो ट्रेन को लेकर क्या है नियम

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि, कोरोना संक्रमण की पोजीटिविटी दर 10 फीसद से पार जाने या फिर कोरोना के आक्सीजन और आइसीयू बेड 60 फीसद भर जाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसे स्थानीय कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर देना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है। संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ऐसे में बस, ट्रेन, मेट्रों ट्रेन के संचालन को लेकर भी नए नियम जारी किए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और महामारी को लेकर निर्णय लेने के लिए एक व्यापक फ्रेम वर्क दिया गया है। यह प्रतिबंध 14 दिनों के लिए लागू किए जाएंगे।

नए नियमों में साफ किया गया है कि, कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार संबंधी और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं दिशानिर्देश के मुताबिक संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों के मेल-मिलाप को रोकना है। इसमें एक ज्ञात मेजबान COVID-19 है।

इस बीच शादी समारोहों के लिए 50 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 तक सीमित किया जाना है। नए प्रतिबंधों के अनुरूप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए।

गृह मंत्रालय की तरफ से साफ निर्देश है कि, ऐसे जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, बस, मेट्रो ट्रेन और कैब अपनी क्षमता से आधे लोगों को लेकर संचालित किए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के आने-जाने को लेकर अंतर-राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए गृह मंत्रालय कन्टेनमेंट जोन बनाने के लिए किसी क्षेत्र की पहचान होने के बाद इन नियमों को स्पष्ट किया है। इस तरह के जोन बनाने का जिम्मा स्थानीय स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को होगा।

 

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