February 16, 2026

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सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल नहीं मिली राहत, अदालत में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई; न्यायिक हिरासत भी बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अभी कोई राहत नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए कहा है। ईडी को 26 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील की वो मांग भी नहीं मानी कि इस मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को की जाए। उधर, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को वर्चुअल तरीके से पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि पहली नजर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास काफी सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अर्जी में कहा था कि उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत और कानून का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को खास रियायत देने से भी इनकार कर दिया था।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। वहां ईडी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले के किंगपिन यानी मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी पर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि अगर शराब घोटाला हुआ है, तो उसका एक भी पैसा जांच एजेंसी बरामद नहीं कर सकी है। ईडी की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया था कि शराब घोटाला के जरिए आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए बतौर घूस हासिल किए और इनमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च कर दिए। ईडी का दावा है कि घूस की रकम हासिल करने और उसे गोवा में खर्च करने के भी उसके पास सबूत हैं।