June 30, 2026

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प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मिनिस्टर आलमगीर पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए रिमांड में नोट में किन बातों का जिक्र?

नई दिल्ली। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया है। पीएम की अदालत ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया। आलम को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

ईडी के रिमांड नोट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि 2023 में तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को टेंडर आवंटन में बदलाव के बदले में कमीशन मिला था, जिसमें कमीशन का एक हिस्सा मंत्री आलमगीर आलम को मिला था। जांच में पता चला कि 2022 में एक असिस्टेंट इंजीनियर के जरिए 3 करोड़ रुपये के टेंडर में बदलाव किया गया।

6 से 8 मई तक जांच के दौरान ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल और लाल के नौकर जहांगीर आलम समेत उनसे जुड़े छह ठिकानों पर छापेमारी की और कुल 37 करोड़ रुपये बरामद किए. यह भी पता चला कि लाल ने आलम के लिए धन एकत्र किया था।

प्रत्येक टेंडर के लिए तय रकम लेने वाले आलमगीर आलम को टेंडर घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसमें शामिल अन्य सरकारी अधिकारियों की भूमिका की और जांच की आवश्यकता है। इसके चलते ईडी को दस दिन की रिमांड का अनुरोध करना पड़ा। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आलमगीर आलम को छह दिन की रिमांड दे दी. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं।