April 26, 2026

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फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर जमानत याचिका पर सुनवाई शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए टाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले 14 अगस्त को केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी की हिरासत से ही उनको सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले में केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, मगर सीबीआई वाले मामले के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले में मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को आधार बनाते हुए केजरीवाल के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने उनकी इस मांग को अस्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की डेट दे दी थी। अब आज शीर्ष अदालत की बेंच ने सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया है।