आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका, इस आपराधिक मामले में चलेगा केस
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा। फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की याचिका खारिज कर दी। अब्दुल्लाह आजम ने दो दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में आपराधिक प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। फर्जी पासपोर्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अब्दुल्लाह आजम को राहत नहीं दी थी।
आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज और जानकारी देकर उन्होंने पासपोर्ट हासिल किया। आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने अपनी जन्मतिथि और पहचान के फर्जी दस्तावेज दिए। अब्दुल्लाह आजम की तरफ से जमा कराए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर केस दर्ज कराया गया था। आजम खान के परिवार पर ये गंभीर आरोप है। अब्दुल्लाह आजम के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट लेने के मामले में आरोपी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अब्दुल्लाह आजम ने आपराधिक केस रद्द करने की याचिका दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि केस चलाने के लिए प्राथमिक तौर पर सबूत हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में जल्दी केस खत्म करने से ज्यादा जरूरी न्यायिक तौर पर परिवीक्षा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल्लाह आजम की याचिका को खारिज करते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ऐसे में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट लेने के मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू होने में देर नहीं लगेगी। आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि, पिछले कुछ साल में अब्दुल्लाह आजम कई मामलों में आपराधिक केस का सामना कर रहे हैं। आजम खान और उनके परिजन लगातार ये कहते हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत केस दर्ज किए गए हैं। बीते दिनों ही आजम खान भी लंबा वक्त जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं।
