दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन
नई दिल्ली। दिशा सालियान की मौत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। दिशा के पिता सतीश सालियान का आरोप है कि उनकी बेटी का गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई है और उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत में याचिका दर्ज की थी। कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई ने दिशा सालियान के पिता का बयान दर्ज कर लिया है।
दिशा सालियान दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। जून 2020 में मुंबई के मलाड में स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने की वजह से दिशा की मौत हो गई थी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते हुए उनके और और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। सतीश सालियान ने आरोप लगाया था कि मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण पुलिस इस केस को दबाने का प्रयास कर रही है। दिशा की मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत राजपूत भी अपने घर में मृत पाए गए थे।
दिशा की मौत को पुलिस ने आत्महत्या का मामला मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी मगर उनके पिता सतीश ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। वहीं इस केस की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर जब पत्रकारों ने आदित्य ठाकरे से प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा था कि मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है तो मैं इस पर जवाब क्यों दूं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए वो हर किसी को बदनाम करने की कोशिश करती है। जब किसी चीज से आपका कोई लेना-देना न हो, तो उसको महत्व क्यों देना? यही मेरा स्टैंड है।
