June 27, 2026

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बिहार में अब शाम 4 बजे के बाद ही चलेंगे कोचिंग, 75 फीसदी अटेंडेस न हुई तो छात्र बोर्ड परीक्षा भी नहीं दे सकेंगे

पटना। बिहार में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) केके पाठक ने ताजा फरमान जारी किया है। केके पाठक के पास ऐसी खबरें पहुंच रही थीं कि बिहार में सरकारी स्कूलों के टीचर और छात्र सुबह स्कूल आने की जगह कोचिंग चले जाते हैं और वहां छात्रों को पढ़ाने के बाद टीचर ड्यूटी करते हैं। नतीजे में एसीएस पाठक ने सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी भेजकर कहा है कि वे हर हाल में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का पालन कराएं। इस कानून के तहत केके पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सभी कोचिंग संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं।

केके पाठक ने चिट्ठी में लिखा है कि कोचिंग संस्थानों में ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर जाकर पढ़ाते हैं और कुछ कोचिंग संस्थानों में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका भी होती है। ऐसे में इन कोचिंग को स्कूल खत्म होने के बाद ही खोलने दिया जाए। केके पाठक ने साथ ही ये आदेश भी जारी किया है कि अगर स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 75 फीसदी से कम रही, तो उनको किसी सूरत में बिहार शिक्षा बोर्ड के इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। अटेंडेंस संबंधी ये नियम खासकर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए जरूरी किया गया है।

केके पाठक ने जबसे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, वो पढ़ाई का स्तर सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। बीते दिनों सभी बीडीओ और अन्य प्रशासनिक अफसरों को केके पाठक ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं और देखें कि टीचर वक्त पर आ रहे हैं या नहीं। वक्त पर न आने वाले और आए दिन छुट्टी लेने वाले टीचरों की तनख्वाह काटने का आदेश भी एसीएस के पद पर बैठे केके पाठक ने दे रखे हैं। इससे सरकारी स्कूलों के हालात में काफी हद तक सुधार हुआ है।

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