March 10, 2026

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सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार पर SC ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सीबीआई से 6 सितंबर तक हलफनामा भी मांगा है। बता दें कि सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी। सज्जन कुमार के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल की तबीयत काफी खराब है और उन्हें जमानत दी जाए। विकास सिंह ने बताया कि सज्जन कुमार का वजन काफी कम हो गया है और उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराना जरूरी है।

वहीं, सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले पीड़ितों के वकील दुष्यंत दवे ने सिख विरोधी दंगों के दोषी को जमानत देने का विरोध किया। बता दें कि पहले भी स्वास्थ्य कारणों से सज्जन कुमार ने जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी थी, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त इससे इनकार कर दिया था। तब एम्स के डॉक्टरों के एक बोर्ड ने सज्जन कुमार की जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि स्वास्थ्य जांच एक साल पहले हुई थी। अब फिर होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराकर कोर्ट को बताए।

साल 1984 में तब पीएम रहीं इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जिसके बाद दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के मामले में साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद से सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में ही कैद है।

 

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