ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का तगड़ा झटका, 24000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में शिक्षक भर्ती का पूरा पैनल रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद 24000 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की थी। इस भर्ती में हर अभ्यर्थी से 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। जिन शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई है, उनसे वेतन भी वापस लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए नए सिरे से कदम उठाने को कहा है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के साथ ही कई अफसर और सत्तारूढ़ टीएमसी के नेता जेल में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को दी थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी ने भी शुरू की थी। जिसके बाद लगातार आरोपियों पर कार्रवाई होती रही। शिक्षक भर्ती घोटाला में ईडी ने कोलकाता में व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत तमाम लोगों के ठिकानों पर छापे भी मारे थे।
शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट का शुरू से ही सख्त रुख रहा है। वहीं, ईडी ने जब पार्थ चटर्जी और उनकी एक्टर दोस्त अर्पिता मुखर्जी के यहां छापा मारा, तो अकूत संपत्ति बरामद हुई। फिर शिक्षक भर्ती घोटाला के तार जुड़ते गए। इस मामले में ममता सरकार के मंत्री ब्रत्य बसु भी आए। ब्रत्य बसु को भी जेल जाना पड़ा। टीएमसी के कई नेता भी शिक्षक भर्ती घोटाला में दलाल की भूमिका के आरोप में धरे गए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी है। अब इस आदेश को ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या नहीं, इस पर सबकी नजर है।
