पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में आरोपी नाबालिग का पिता गिरफ्तार, लड़के पर भी चलेगा एडल्ट ट्रायल
नई दिल्ली। पुणे में पोर्श कार से हुए एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी नाबालिग पर एक वयस्क अभियुक्त की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इससे पहले निचली अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस की इस मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं आरोपी के पिता को गिरफ्तार करने के पीछे कारण दिया गया कि पिता के यह जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वह शराब पीता है, उसे कार चलाने को दी।
आपको बता दें कि ये घटना रविवार देर रात की है जब शराब के नशे में पोर्श कार चला रहे नाबालिग ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिसमें बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई थी। इसके बाद नाबालिग को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटों बाद नाबालिग को जमानत मिल गई। कोर्ट ने नाबालिग को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का भी आदेश दिया।
उधर, आरोपी को जमानत मिलने के बाद पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा यह गंभीर मामला है और इसमें नाबालिग आरोपी के खिलाफ वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की हमने कोर्ट से अनुमति मांगी है। इस घटना के बाद आरोपी नाबालिग का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसे एक बार में शराब पीते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पिता और नाबालिग को शराब सर्व करने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने भी आरोपी को कोर्ट से जमानत और निबंध लिखने की शर्त को हास्यास्पद करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई।
