June 18, 2026

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उत्तर प्रदेश विधानसभा में ‘लव जिहाद’ बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद का प्रावधान

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल ही में पास हुए ‘लव जिहाद’ बिल ने राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की नींव रखी है। इस विधेयक का नाम ‘उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ है, जिसे मानसून सत्र के पहले दिन पेश किया गया। इसमें छल-कपट, धोखाधड़ी या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत, अवैध मतांतरण की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के लिए सख्त दंड और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध मतांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप यह विधेयक पेश किया गया। इस कानून का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों पर अंकुश लगाना है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद, अखिलेश यादव ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह पार्टी रोजगार देने में विफल रही है और यही कारण है कि यह हार रही है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस प्रकार की राजनीति देश से समाप्त होने वाली है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस कानून को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विधेयक के अनुसार, जो व्यक्ति या संगठन जबरन धर्म परिवर्तन में शामिल पाए जाएंगे, उनके लिए कठोर दंड और जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

इस नए कानून के आने से उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कि राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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