‘एलजी खुद कर सकते हैं एमसीडी में एल्डरमैन को नामित’ , सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को स्वतंत्र तौर पर एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए एलजी को दिल्ली की निर्वाचित सरकार की सलाह या सहायता के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी को स्वतंत्र तौर पर एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति के लिए एलजी को दिल्ली की निर्वाचित सरकार की सलाह या सहायता के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है।
एमसीडी में नामित किए गए एल्डरमैन को भी वोट देने का अधिकार होता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चाहती थी कि एल्डरमैन को नामित करने के लिए उसके सुझाए नामों पर एलजी विचार करें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के मसले पर दिल्ली के एलजी को राज्य सरकार से न तो सलाह लेने की जरूरत है और न ही उसके भेजे किसी नाम पर विचार ही करना है। दिल्ली के एलजी अब जिसे भी चाहें, उसे एमसीडी का एल्डरमैन नामित कर सकते हैं।
