July 8, 2026

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पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र कैडर की पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। अब पूजा की अंतरिम जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। पूजा खेडकर पर फर्जी तरीके से विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाकर यूपीएसी परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने समेत कई गंभीर आरोप हैं। इससे पहले यूपीएससी ने पूजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी आईएएस की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए उनकी अफसरी छीन ली है। इतना ही नहीं भविष्य में भी पूजा पर यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने पर बैन लगा दिया गया है।

यूपीएससी ने उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को सीएसई-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। इस मामले में यूपीएससी की ओर से पूजा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और पूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही पूजा की ट्रेनिंग ड्यूटी बीच में रोककर उनको मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि पूजा ने मसूरी अकादमी में रिपोर्ट नहीं की और न ही यूपीएससी के नोटिस का जवाब दिया। जिसके बाद यूपीएससी ने कार्रवाई करते हुए पूजा की उम्मीदवारी रद्द कर दी।

यूपीएससी द्वारा दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पूजा ने पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जहां से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा की जमानत याचिका खारिज करते हुए जांच एजेंसी को यूपीएससी के उन उम्मीदवारों का पता लगाने का भी निर्देश दिया था, जिन्होंने पात्र न होने के बावजूद गलत तरीके से विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पता लगाने को बोला था कि क्या इस मामले में यूपीएससी से कोई शामिल है?