राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा
नई दिल्ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से गुजारिश की है कि वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दे। स्वामी की इस याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं हुई है मगर ऐसी संभावना है कि अगले सप्ताह उनकी अर्जी पर सुनवाई को सकती है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए बताया, मेरे सहयोगी वकील सत्या सभरवाल द्वारा राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। राहुल गांधी ने इस मामले में गृह मंत्रालय को जवाब देने से इनकार कर दिया है इसलिए जनहित याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 अगस्त को ही सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास दाखिल किए गए राहुल गांधी के वार्षिक रिटर्न की फोटो शेयर की थी। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और लंदन में बैक ऑप्स नामक एक कंपनी शुरू की थी। इस वजह से उनकी भारतीय नागरिक अवैध है।
सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2015 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2017 में एक बार फिर इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठाया था। स्वामी ने इस संबंध में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। स्वामी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था मगर वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी।
