April 26, 2026

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राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के जज संजीव नरूला ने सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया है। स्वामी की याचिका पर अब 26 सितम्बर को सुनवाई होगी। इस याचिका के माध्यम से स्वामी ने हाईकोर्ट से अपील की है वो गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का निर्देश दे।

बीजेपी नेता ने 16 अगस्त को वकील सत्या सभरवाल के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसे आज सूचीबद्ध किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, ऐसे में उनकी भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। अपने दावे के संबंध में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीती 10 अगस्त को ही सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्रिटिश नागरिक के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास राहुल गांधी ने नाम से दाखिल किए गए एक वार्षिक रिटर्न की फोटो शेयर की थी। स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और लंदन में बैक ऑप्स नामक एक कंपनी शुरू की थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने नवंबर 2015 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2017 में एक बार फिर इस मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठाया था। स्वामी ने इस संबंध में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। स्वामी ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया था मगर वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी।