राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित है। इससे पहले, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की खंडपीठ ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि इस समय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई का कोई प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं था, जिसके कारण यह नोटिस जारी किया गया। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया गया है।
