March 13, 2026

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‘राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता के बारे में शिकायत पर क्या कदम उठाया?’, बीजेपी कार्यकर्ता की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

लखनऊ। राहुल गांधी के पास क्या दोहरी नागरिकता है? क्या वो भारत के साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं? इन सवालों का जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से मांगा है। दरअसल, बीजेपी के एक कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता होने की बात कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका लगाई है। विग्नेश ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 30 सितंबर तक बताए सक्षम प्राधिकारी से राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है?

बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर कर्नाटक के हैं। उन्होंने नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की शिकायत केंद्र सरकार से की थी। कानून के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता होने संबंधी शिकायत करते हुए दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओपी शुक्ला की बेंच कर रही है। याचिका में दावा किया गया है कि ऐसे सबूत हैं, जो बताते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। इस वजह से वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं और उनका चुनाव रद्द किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी यानी गृह मंत्रालय से दो बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले ये देखा जाएगा कि जो शिकायत हुई, उस पर केंद्र ने क्या कदम उठाया।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए सिर्फ लखनऊ में ही याचिका दाखिल नहीं हुई है। इसी तरह की याचिका सुब्रहमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगा रखी है और वहां भी सुनवाई चल रही है। सुब्रहमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में एक कंपनी के डायरेक्टर रहे और वहां उन्होंने इनकम टैक्स भी दाखिल किया था। सुब्रहमण्यम स्वामी का दावा है कि उनके पास जो दस्तावेज हैं, वो बताते हैं कि राहुल गांधी भारत के साथ ब्रिटेन के भी नागरिक रहे हैं।

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