February 15, 2026

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लखनऊ में 12 जनवरी तक सभी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक, BNS की धारा-163 लागू, जानिए क्या है वजह?

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्यौहारों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी तक सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने इस संबंध में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में धारा 144) लागू कर दिया है। यह निर्णय लखनऊ में आगामी त्यौहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, और प्रदर्शनकारियों के संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया है। पुलिस ने अपने आदेश में साफ किया है कि इस अवधि में ईको गार्डन धरना स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन चीजों पर भी लगा प्रतिबंध

इस आदेश के तहत सरकारी दफ्तरों, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन आदि के आसपास के क्षेत्रों को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है। इसमें ड्रोन कैमरे से शूटिंग, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, तांगा गाड़ी, अग्नि सम्बंधी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, और घातक हथियार लेकर इन क्षेत्रों में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

त्यौहारों पर विशेष सख्ती

धारा-163 का यह आदेश 14 नवंबर 2024 से प्रभावी है, और इसे आगामी त्यौहारों जैसे कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष, और विभिन्न राजनीतिक व किसान संगठनों के संभावित धरना-प्रदर्शनों के मद्देनजर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य शांति व्यवस्था को कायम रखना है।

मकान मालिकों के लिए विशेष निर्देश

लखनऊ पुलिस के आदेश में यह भी कहा गया है कि लखनऊ में स्थित मकान मालिक अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। बिना सत्यापन के मकान किराए पर देने पर मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार, लखनऊ की सीमा में तेज धार वाले हथियार, पुतला जलाना, अफवाह फैलाना और मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी प्रसारित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस का यह आदेश आगामी 12 जनवरी तक लागू रहेगा, और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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