July 1, 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार, कहा-इनके दिमाग में भरी है गंदगी, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में विवादित टिप्पणी मामले में घिरे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाते हुए कहा, इनके दिगाम में गंदगी भरी है। फेमस होने का यह मतलब नहीं है कि कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है। शीर्ष अदालत ने हालांकि रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इस मामले से जुड़ी कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। कोर्ट ने रणवीर को बिना इजाजत लिए देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।

रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है, ऐसे में सभी एफआईआर को मर्ज कर दिया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबादिया के लिए तल्ख लहजे में कहा, वो लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, उनको पता है अश्लीलता क्या है, हम एफआईआर को मर्ज क्यों करें, मुकदमा और उसकी जांच आपके हिसाब से नहीं चल सकती। अगर खतरा है तो उसके लिए राज्य सरकार से सुरक्षा मांगो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता धमकी मिलने पर जांच के दौरान महाराष्ट्र और असम पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकता है।

रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की ज़ुबान काट कर लाने वाले को 5 लाख के ईनाम का ऐलान किया गया है। इस पर जज बोले, जिस तरह याचिकाकर्ता को फेमस होने का शौक है संभवत: उसी तरह ईनाम घोषित करने वाला भी फेमस होना चाहता है। आपको बता दें कि इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी समेत ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो से जुड़े लगभग 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।