March 10, 2026

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दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए बनाए गए नए नियम, पेट्रोल पंप पर भी रहें अलर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में से वाहनों से निकलने वाले धुएं को सबसे महत्वपुर्ण माना जाता है। जिसे देखते हुए वाहनों के होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा एक मुहीम चलाई जा रही है। इस मुहीम के चलते यदि किसी पेट्रोल पंप आप पाल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर जाते हैं। जिसके चलते आपको 10,000 रुपये तक का चालान भी भरना पड़ सकता है।

बताया गया है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस बाबत 500 एनफोर्समेंट टीमों को तैनात किया गया है। जोकि फ्यूल स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे, बताया गया है कि 4 सदस्यों की एक टीम पेट्रोल पंप पर रहेगी। यह टीम पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। इस अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। ऐसे में यदि आपके प्रदूषण सर्टिफिकेट की मान्यता खत्म हो चुकी है। आपकी जानकारी 4 सदस्यीय टीम अपनी डायरी में नोट कर सकती है। वहीं आपके वाहन का चालान भी काटा जा सकता है।

10 हजार तक का कटेगा चालान

परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सर्दी के मौसम में राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदूषण को कम करने के लिए स्पेशल ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में जिन वाहनों के PUC सर्टिफिकेट मान्यता खत्म हो गई है या उनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उनकी जानकारी नोट की जा रही है। वाहन चालकों से पेट्रोल पंप पर पॉल्युशन चेक सेंटर पर ही पीयूसीसी बनवाने की सलाह भी दी जा रही है।

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