वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक परिवाद दाखिल, भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप
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वाराणसी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिर मुश्किल में घिर सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से कथित तौर पर भगवान राम को काल्पनिक कहे जाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले में कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। ये परिवाद वकील हरिशंकर पांडेय ने वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में दिया है। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अप्रैल में अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा। परिवाद में कहा गया है कि ये नफरत फैलाने वाला और विवादित बयान है। सुनिए, अमेरिका दौरे में राहुल गांधी ने भगवान राम के बारे में क्या कहा था।
राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के कोर्ट में परिवाद देने वाले हरिशंकर पांडेय ने ये आरोप भी लगाया है कि राहुल गांधी लगातार सनातन धर्म के भगवान और प्रतीकों के बारे में इस तरह के ऊल-जुलूस बयान देते रहे हैं। राहुल गांधी पर ये आरोप भी लगाया गया है कि सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं की भी राहुल गांधी बेइज्जती करते हैं। इसलिए उनका बयान नफरत फैलाने वाला है। पराहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद में तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी का बयान इसलिए और भी अधिक घृणित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद के फैसले में भगवान रामलला के अस्तित्व को मान्यता दी है। हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट से अपील की है कि राहुल गांधी पर बीएनएस की धारा 356, 351, 353 और 196 के तहत केस चलाया जाए।
राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद में ये भी कहा गया है कि वो और कांग्रेस इस तरह के कृत्यों के आदतन अपराधी हो गए हैं। हरिशंकर पांडेय ने शिकायत में कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बावजूद ये लोग अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं ला रहे हैं। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी सनातन धर्म के अवतारों और महान प्रतीकों के बारे में निराधार और आपत्तिजनक टिप्पणी करना जारी रखे हुए हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण देकर, उन्होंने एक गंभीर आपराधिक अपराध किया है।