February 13, 2026

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यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट ने कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने ज्योति को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के साथ ज्योति के नजदीकी रिश्ते बने। इसके बाद दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलाया। साल 2023 में कमीशन के जरिए वीजा लेकर ज्योति पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में ज्योति के रहने से लेकर घूमने तक का वीवीआईपी इंतजाम भी किया और यहां तक कि एके-47 लिए गार्ड उसकी सुरक्षा में तैनात रहे।

पाकिस्तान की यात्रा के दौरान दानिश ने आईएसआई एजेंट से ज्योति को मिलवाया। पुलिस के अनुसार इसके बाद ज्योति आईएसआई एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में थी। उसने भारत से जुड़ी कई जानकारियां इन लोगों को दीं। इनके कहने पर ज्योति ने पाकिस्तान की पॉजिटिव छवि वाले पोस्ट भी सोशल मीडिया पर किए  थे। ज्योति की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने दानिश को भारत छोड़ने का फरमान सुनाया था। ज्योति मल्होत्रा का ‘ट्रैवल विद जो’ नाम से यू-ट्यूब चैनल है जिसमें वो वीडियो अपलोड करती थी।

पुलिस ने ज्योति के मोबाइल फोन और लैपटॉप से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए उसे फॉरेंसिक लैब भेजा था ताकि कुछ और जानकारी सामने आ सके, हालांकि उसमें क्या कुछ निकलकर आया इस बात की जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। गिरफ्तारी के बाद ज्योति को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया था उसके बाद 26 मई को उसे फिर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। तब कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। यह जानकारी भी सामने आई थी कि ज्योति दानिश के साथ इंडोनेशिया के बाली भी गई थी।

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