नई दिल्ली। पीएनबी घोटाला के आरोपियों में शामिल और नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की 13 संपत्तियां नीलाम होने जा रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी की 46 करोड़ की संपत्तियों की नीलामी की मंजूरी दे दी है। इनमें 2.6 करोड़ रुपए कीमत का मुंबई के बोरीवली में फ्लैट, बीकेसी में 19.7 करोड़ की लागत वाला भारत डायमंड बोर्स और कार पार्किंग में स्पेस, 18.7 करोड़ रुपए कीमत की मुंबई के गोरेगांव स्थित 6 फैक्टरियां, मशीनें, बहुमूल्य रत्न और चांदी की ईंटें शामिल हैं।
पीएमएलए कोर्ट के जज एवी गुजराती ने मेहुल चोकसी की संपत्तियों की नीलामी की मंजूरी देते हुए कहा कि अगर इनको ऐसे ही रहने दिया, तो कीमत घटती जाएगी। जज ने कहा कि लिक्विडेटर पहले संपत्तियों की कीमत तय कर ले। उसके बाद नीलामी की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लिक्विडेटर नीलामी से प्राप्त रकम को आईसीआईसीआई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकता है। एनसीएलटी ने फरवरी 2024 में मेहुल चोकसी की संपत्ति के लिए लिक्विडेटर को नियुक्त किया था। अब पीएमएलए कोर्ट की मंजूरी मिलने पर पीएनबी घोटाला के आरोपी मेहुल चोकसी की संपत्ति जल्दी नीलाम होने की उम्मीद जगी है।
मेहुल चोकसी और उसके भानजे नीरव मोदी पर 13000 करोड़ का पीएनबी घोटाला करने का आरोप है। नीरव मोदी ब्रिटेन की जेल में है। उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही कभी भी हो सकती है। बीते दिनों नीरव के मामा मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। मेहुल चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। इससे पहले बेल्जियम में एंटवर्प की अदालत ने उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने लायक माना था। एंटवर्प कोर्ट ने मेहुल चोकसी की वो दलील मानने से मना कर दिया था कि भारत भेजे जाने पर उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी और दुर्व्यवहार भी किया जाएगा। सीबीआई का आरोप है कि 13000 करोड़ के पीएनबी घोटाला में मेहुल चोकसी ने अकेले 6400 करोड़ की हेराफेरी की।

















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