22 सितंबर से महंगी हो जाएंगी ये चीजें, देना होगा 40 फीसदी जीएसटी
नई दिल्ली। एक तरफ जहां जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी को राहत देते हुए 12 और 28 फीसदी की तमाम चीजों को सस्ता करने का फैसला किया है। वहीं, कई चीजें ऐसी हैं, जिन पर जीएसटी काउंसिल ने अब 40 फीसदी टैक्स लेने का फैसला भी किया है। इन चीजों में से कुछ 22 सितंबर 2025 से महंगी हो जाएंगी। जबकि, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, चबाने वाला तंबाकू आदि पर 40 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय तारीख तय करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी दिसंबर खत्म होने से पहले ही लग जाएगा।
जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद 22 सितंबर से सभी प्रकार के एरेटेड वॉटर, कोल्ड ड्रिंक, चीन मिला हुआ पैक्ड जूस, कैफीन वाले ड्रिंक, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कार और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर 40 फीसदी जीएसटी लागू होगा। इसके अलावा निजी इस्तेमाल के लिए विमान, हेलीकॉप्टर और विलासिता वाली नौका खरीदने पर भी 40 फीसदी जीएसटी देना होगा। इनमें से आम लोग कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड वॉटर जैसे सोडा, कैफीन वाले ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इन सब चीजों को खरीदने के लिए जेब से ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं।
जीएसटी काउंसिल को बुधवार और गुरुवार को टैक्स की दरों पर फैसला करना था, लेकिन पहले दिन ही लंबे समय तक बैठक कर सभी राज्यों ने जरूरी चीजों पर जीएसटी की दरों को खत्म करने या घटाने का सहमति से फैसला ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल में शामिल सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को इसके लिए धन्यवाद दिया है कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों के फायदे के बारे में सोचा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले के प्राचीर से एलान किया था कि जीएसटी दरों को घटाकर आम लोगों को सरकार दिवाली गिफ्ट देगी। हालांकि, ये गिफ्ट नवरात्रि के पर्व से ही मिलने जा रहा है।
