दिल्ली में अब छोटे अपराधों पर नहीं जाना होगा जेल, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार लाने जा रही जन विश्वास बिल
नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार विधानसभा सत्र में अहम बिल पास कराने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। इस बिल के कानून बनने पर दिल्ली में होने वाले छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल नहीं जाना होगा। इन अपराधों के लिए पेनाल्टी होगी।
सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से बयान में बताया गया है कि प्रस्तावित दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन बिल 2026 बिजनेस करना भी आसान बनाएगा और आम लोगों की जिंदगी को भी सरल और बेहतर करेगा। जन विश्वास कानून के तहत छोटे नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक केस नहीं होगा। इससे दिल्ली की अदालतों पर भी कम बोझ होगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी 2026 से है। इस सत्र में ही रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली जन विश्वास बिल पास कराएगी।
दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन बिल 2026 के दायरे में दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एक्ट, दिल्ली जल बोर्ड एक्ट, दिल्ली प्रोफेसनल कॉलेजेज एक्ट, डिप्लोमा लेवल टेक्निकल एजुकेशन एक्ट और दिल्ली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट को लाया जा रहा है। इनके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अब सिर्फ पेनाल्टी ही लगेगी। दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन बिल 2026 में प्रावधान है कि इससे संबंधित कानून लागू होने के बाद हर तीन साल में पेनाल्टी की राशि 10 फीसदी बढ़ेगी। इस कानून से बिजनेस करने वालों का उत्पीड़न भी नहीं होगा। दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिले। ऐसे में केंद्र के जन विश्वास संशोधन एक्ट की तर्ज पर रेखा गुप्ता सरकार कानून बनाने जा रही है।
