दिल्ली-एनसीआर में हटाया गया GRAP-3 का प्रतिबंध, अभी भी जारी रहेंगी कुछ खास पाबंदियां
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते यह फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक, दिल्ली में आज शाम AQI 236 दर्ज किया गया जो कि एक दिन पहले 380 था। AQI में पहले के मुकाबले दर्ज की गई कमी के चलते GRAP-3 की पाबंदियों को हटाया गया है हालांकि GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। वायु गुणवत्ता में अगर फिर से खराबी दर्ज की गई तो दोबारा सख्त कदम उठाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंध भी लागू हुआ था।
दिल्ली एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो गई है। साथ ही खनन, पत्थर तोड़ने वाले क्रशर यूनिट्स पर भी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। डीजल जनरेटर के उपयोग पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहन भी अब चल सकेंगे। इकसे अतिरिक्त सड़कों पर अतिरिक्त पानी के छिड़काव की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।
हालांकि कचरा जलाने पर अभी भी पूरी तरह रोक रहेगी साथ ही होटल-रेस्तरां में कोयला और लकड़ी जलाने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर की सीमा के अंदर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक भी जारी रहेगी हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को पहले की तरह छूट रहेगी। प्रशासन की ओर से लोगों से प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें की अपील की गई है। बता दें कि वायु प्रदूषण के बढ़ने स्तर के अनुसार Grap प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। AQI 201 से 300 तक Grap-1 जबकि AQI 301 से 400 तक Grap-2 में आता है। इसी तरह Grap-3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 तक रहता है और जब AQI 450 से ज्यादा हो गया तो Grap-4 के प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
