पत्रकार राणा अयूब को दिल्ली हाईकोर्ट से जोर का झटका, देवी-देवताओं और वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट मामले में दिया ये आदेश
नई दिल्ली। पत्रकार राणा अयूब को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। ‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा अयूब की ओर से साल 2013 और 2017 के बीच हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर के बारे में किए गए ट्वीट पर कड़ी आपत्ति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि राणा अयूब के ट्वीट बेहद अपमानजनक, भड़काने वाले और सांप्रदायिक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और एक्स को जरूरी कार्रवाई का आदेश दिया है। इस मामले में अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा अयूब, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर ट्वीट के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर तुरंत विचार करने की जरूरत है। हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर के बारे में राणा अयूब के ट्वीट के खिलाफ वकील अमिता सचदेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में राणा अयूब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट ने राणा अयूब पर एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस को जांच का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि एक्स पर राणा अयूब के ये ट्वीट अब नहीं हैं।
राणा अयूब के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली वकील का कहना है कि 2013 से 2017 तक किए गए छह ट्वीट हिंदू देवी-देवताओं, भगवान राम, माता सीता, वीर सावरकर और हिंदू राष्ट्रवाद का अपमान करते हैं। वकील अमिता सचदेवा का आरोप है कि राणा अयूब ने ऐसे ट्वीट कर भारत विरोधी भावनाएं भड़काईं। उन्होंने याचिका में कहा है कि वो सनातन धर्म मानती हैं और ट्वीट की सामग्री पढ़ने पर उनको गहरा ठेस पहुंचा है। वकील ने कहा है कि पहली नजर में राणा अयूब के ट्वीट देवी-देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान कर सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले हैं।
