व्हाइट हाउस में तीन मीडिया हाउस के पत्रकारों की एंट्री बैन का डोनाल्ड ट्रंप का आदेश अमेरिकी कोर्ट ने पलटा
नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तीन मीडिया हाउस के पत्रकारों की एंट्री बैन का आदेश दिया था जिसे अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली ने पलट दिया है। ट्रंप ने फेक न्यूज प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दिया था। जिसके बाद इन संस्थानों के पत्रकारों के व्हाइट हाउस एंट्री पास वापस ले लिए गए थे। इन मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के आदेश को अदालत में चुनौती दी जहां से उनको बड़ी राहत मिल गई है।
ट्रंप ने पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगाने वाला आदेश 18 सितंबर को जारी किया था उसके अगले दिन से संबंधित पत्रकारों का प्रवेश रोक दिया गया था। मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाया। मीडिया संस्थानों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला उनके फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति को संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि वो उन खबरों को बैन कर दें जो उन्हें पसंद नहीं हैं। मीडिया हाउस की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें बिना किसी कानूनी नोटिस दिए के और बिना किसी पूर्व सूचना के बैन कर दिया गया।
जबकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इन पत्रकारों की एंट्री बैन के फैसले का बचाव करते हुए कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया। जज केली ने ट्रंप प्रशासन से इन पत्रकारों के व्हाहट हाउस पास तुरंत जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2018 में भी एक बार ट्रंप प्रशासन ने CNN के पत्रकार जिम एकोस्टा का व्हाइट हाउस प्रेस पास रद्द कर दिया था।
